पुणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी वरवरा राव की अस्थायी जमानत आवेदन पर 29 को होगा फैसला 27th April 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई, भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी वरवारा राव ने अस्थायी जमानत के लिए आवेदन किया था। राव ने ये आवेदन 22 अप्रैल को किया था। जिसमें उसने कहा था कि उसकी भाभी की मौत हो गई हैं, इसलिए 29 अप्रैल से 4 मई तक विशेष अस्थायी जमानत दे दी जाए या फिर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ हैदराबाद में भेज दिया जाए। ताकि, वो अपनी भाभी की मृत्यु के बाद की रश्मों में शामिल हो सके। इस मामले में फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 29 अप्रैल को इस पर आदेश सुनाया जाएगा।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह आशंका जताई कि अगर राहत दी गई तो राव फरार हो सकता है या पुलिस पार्टी पर गंभीर हमला कर सकता है यदि उसको अपनी भाभी की मौत के बाद के अनुष्ठानों के लिए उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट की उपस्थिति में भेजा जाता है तो। मामले की सुनवाई करने वाले यूएपीए जज किशोर डी वड़ाने ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुने और फैसला सुरक्षित कर लिया है इस मामले में वो 29 अप्रैल को फैसला सुनाएंगे। बता दें कि राव उन नौ आरोपियों में से एक है जिन्हें नकसलियों के साथ संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि राव की भाभी की मौत 22 अप्रैल को हुई थी। राव ने उसी दिन अस्थयायी जमानत के लिए आवेदन कर दिया था। Post Views: 220