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मुंबई पुलिस ने एक महीने के लिए ‘स्काई लैंटर्न’ के उपयोग पर लगाई रोक

मुंबई: मुंबई में 16 अक्टूबर से अगले 30 दिनों के लिए मुंबई में कंदील (फ्लाइंग लैंटर्न) के उपयोग और बिक्री पर रोक रहेगी। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, फ्लाइंग लैंटर्न के उपयोग, बिक्री औक भंडारण पर 14 नवंबर तक रोक रहेगी। इन्हें ‘चाइनीज लैंटर्न’ भी कहा जाता है।
एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दिवाली पर उपयोग किये जाने वाले ‘स्काई लैंटर्न’ के उपयोग से मानव जीवन और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आदेश में कहा गया है कि शहर में असामाजिक तत्वों की हरकतों को रोकने के लिए फ्लाइंग लैंटर्न की गतिविधियों जैसे उसके उपयोग, बिक्री और स्‍टोरेज पर कुछ पाबंदियां होनी ही चाहिए। अधिकारी ने कहा कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, वह भारतीय दंड संह‍िता की धारा 188 (जनसेवक के आदेश का उल्लंघन) के तहत दंड का पात्र होगा।