दिल्लीदेश दुनियाब्रेकिंग न्यूज़शहर और राज्य मोदी कैबिनेट के कई अहम फैसले, पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को भी मंजूरी 28th December 201828th December 2018 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली , केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को हरी झंडी देने सहित कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा पर पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दी। प्रसाद ने कहा कि यह एक संपूर्ण कोशिश है जिसमें पॉक्सो अधिनियम की पूरी संरचना को न केवल मजबूत किया गया है बल्कि इसका विस्तार भी किया गया है ताकि बच्चों से उनकी बाल्यावस्था छीनने के लिए दवाइयों या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। मंत्री ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धारा 9 को और अधिक सख्त बनाया गया है। बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा – 14 और धारा-15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बच्चों से संबद्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट नहीं करने,डिलीट नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी बच्चे की किसी भी रूप में पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण करने या उस सामग्री को अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसले : साल 2019 के लिये कोपरा (मिलिंग) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,511 रुपये से बढ़ाकर 9,521 रुपये प्रति क्विंटल, कोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,750 रुपये से बढ़ाकर 9,920 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। Post Views: 156