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यूपी UNLOCK 1.0: योगी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन, जानें- खास बातें…

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-1 के लिए जारी की एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाज़ियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक जून से राज्य में सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होंगे। पहली शिफ्ट 9 से 5, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 और तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे तक चलेगी।

उन्होंने कहा कि सभी मार्केट 9 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

जानें गाइडलाइन की खास बातें:-

01 जून सोमवार से सभी सरकारी दफ़्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

सुपर मार्केट, बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।

ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे। लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे, एक ही तौलिए का बार-बार उपयोग नहीं करेंगे।

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।

टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।

रोडवेज बसें चलेंगी, हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

बारात घर भी खोलने की अनुमति, 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक होगी।

दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली।

पार्क, खेल परिसर और स्टेडियम को भी खोलने के आदेश दिए गए।

सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित होंगे।