दिल्लीमहाराष्ट्र राहुल गांधी ने मानहानि मामले में मांगी स्थायी छूट, 18 मई को होगी अगली सुनवाई 11th May 2022 Network Mahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली/महाराष्ट्र: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठाणे जिले के भिवंडी की अदालत में एक आवेदन दायर कर अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में पेश होने से स्थायी छूट की मांग की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने मंगलवार को शिकायतकर्ता, स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 18 मई को होगी। क्या है मामला? साल 2014 में राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को सम्बोधित किया था। अपने भाषण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मंगलवार को पेश किए गए अपने आवेदन में राहुल गांधी ने कहा कि (केरल के वायनाड से) संसद सदस्य होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है, पार्टी के काम में शामिल होना पड़ता है और बहुत यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए। Post Views: 207