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सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण पर लगाई गई रोक हटाने से इंकार

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मराठा समुदाय को 2020-21 के लिए नौकरियों और कॉलेज दाखिलों में आरक्षण पर लगाई गई रोक हटाने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से बड़ी बेंच के पास जाने को कहा। इसके साथ शीर्ष अदालत ने मराठा आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दिया है। आरक्षण पर लगाई गई रोक हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ मामले में मुख्य हस्तक्षेपकर्ता राजेन्द्र दाते पाटील ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में तीन जजों की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए बड़ी बेंच के पास जाने के लिए कहा।
मामले में मुख्य हस्तक्षेपकर्ता राजेन्द्र दाते पाटील का कहना है कि 9 सिंतबर 2020 को हुई सुनवाई के दौरान ही मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया था। बावजूद इसके मामले को जिन तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, उसी के समक्ष फिर भेजा गया था। हालांकि आज की सुनवाई बड़ी बेंच के समक्ष ही होनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात है कि आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने हमें बड़ी बेंच के पास जाने के लिए कहा है।