दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरराजनीतिशहर और राज्य सुप्रीम कोर्ट में 25 जनवरी से होगी मराठा आरक्षण मामले की विस्तृत सुनवाई 9th December 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है। मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई 25 जनवरी से होगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में 102 वां संशोधन विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। वहीं, इसके साथ ही कोर्ट ने अधिवक्ताओं से लिखित दलीलें देने को कहा है।महाराष्ट्र सरकार ने रोक से पहले नौकरी के लिए चुन लिए गए 2185 लोगों को नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने फिलहाल इस पर भी आदेश देने से मना कर दिया है।बता दें कि इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े महाराष्ट्र के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। Post Views: 186