ठाणेब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र: कुत्ते के साथ दुष्कर्म करने वाले को 6 माह की सजा! 12th January 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: ठाणे की एक अदालत ने कुत्ते के साथ दुष्कर्म के आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377(अनैसर्गिक संबंध) के तहत दोषी ठहराते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी महादेव चालके (40) पर एक हजार रुपए का जुर्मान भी लगाया है। जुर्माने की रकम न भरने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन और जेल में बीताना पड़ेगा। अदालत ने आरोपी को प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कानून के तहत भी 50 रुपए का जुर्माना लगाया है।अभियोजन के पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने सात जुलाई 2020 को वागले इस्टेट इलाके में सड़क पर घूम रहे एक अवारा कुत्ते को पकड़ा था। इसके बाद आरोपी को कुत्ते के साथ अनैसर्गिक कृत्य करते हुए देखा गया था। इस घटना के गवाह ने आरोपी की इस हरकत के खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद कोर्ट में ठोस सबूतों के साथ आरोपपत्र दायर किया था। मामले से जुड़े तथ्यों व सबूतों पर गौर करने के बाद महानगरीय दंडाधिकारी अदालत ने आरोपी चालके को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दोषी ठहराया और उसे जुर्माने के साथ 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। Post Views: 291