उत्तर प्रदेशदिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी ये 18 सुविधाएं, ड्राइविंग लाइसेंस, RC के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं 5th March 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. RTO से जुड़ी 18 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गईं हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि RTO की ओर से दी जाने वाली कई जरूरी सेवाएं डिजिटल कर दी गईं हैं. बिना परेशानी मिलेंगी सुविधाएंसड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए, मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए, मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा. आधार से ड्राइविंग लाइसेंस, RC को लिंक करना होगाबता दें कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस ली जा सकेंगी. सरकार के इस कदम से RTO पर लगने वाली भीड़ से लोगों को निजात मिलेगी. लोग आधार-लिंक्ड वेरिफिकेशन से कई सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे. ये 18 सेवाएं हुईं ऑनलाइनआधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाएं ऑनलाइन की गईं हैं. इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रीन्यूअल (जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएं शामिल हैं. ये जरूरी सुविधाएं भी घर बैठे मिलेंगीअन्य सेवाओं में पंजीकरण का डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए NOC देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का अनुबंध या किराया-खरीद समापन समझौता. ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं सिर्फ आधार ही काफी हैअब ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. आपको सिर्फ parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा, और आप इन सभी 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे. Post Views: 187