ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य हुक्का पार्लरों पर तत्काल पाबंदी लागू , 1 लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान 7th October 2018 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई , महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में हुक्का पार्लरों पर तत्काल पाबंदी लागू कर दी है। गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादन संबंधी अधिनियम-2003 में संशोधन के तहत कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हुक्का पार्लर पर पाबंदी लगाने वाला महाराष्ट्र दूसरा राज्य है। पहला राज्य गुजरात है। विधानमंडल के नागपुर सत्र दिसंबर 2017 में भाजपा के विधायक मंगलप्रभात लोढा ने हुक्का पार्लरों पर पाबंदी का संशोधित विधेयक प्रस्ताव सदन में रखा था। इसी साल अप्रैल में यह विधेयक विधानमंडल ने पारित किया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2017 में कमला मिल के एक हुक्का पार्लर में हुए आग हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला लिया। Post Views: 206