नेटवर्क महानगर/मुंबई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार, (4 जुलाई) को बेंगलुरु में दर्ज दो बैंक धोखाधड़ी मामलों के संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई की शिकायत के आधार पर ‘आर एल ज्वेल्स लिमिटेड’, इसके निदेशकों और अज्ञात लोकसेवकों के खिलाफ एक दर्ज मामले के आधार पर की, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का दुरुपयोग और जालसाजी का आरोप लगाया गया था, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 103.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। FIR में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी धन के दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात, अन्य बैंकों के चालू खातों के माध्यम से धन की हेराफेरी, पुस्तकों/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलाव और हेराफेरी में शामिल थे।
दूसरा मामला ‘आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड’, उसके निदेशकों और अज्ञात लोकसेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ केनरा बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड और उसके निदेशक केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे, जिससे 128.23 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ। आरोपियों ने अपने कपड़ा व्यापार परिचालन के लिए बैंक क्रेडिट सुविधाओं को गैर-उद्योग लेनदेन में बदल दिया और स्टील, एल्यूमीनियम और कोयले में काम करने वाली संस्थाओं के साथ उच्च मूल्य के व्यापार में संलग्न कर दिया।
