नेटवर्क महानगर/वाराणसी
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में धर्म छिपाकर एक युवती से लव जिहाद के लिए शादी करने फिर ससुर व देवर द्वारा उसकी इज्जत लूटने के मामले में सिगरा पुलिस ने रामापुरा नई बस्ती लक्सा (हाल पता- निराला नगर, बालाजी अपार्टमेंट 2 फ्लोर, थाना सिगरा) निवासी सन्नी उर्फ सलमान को श्रीराम काम्प्लेक्स के पास से शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ वर्ष 2021 में मारपीट और सिगरा में 2022 में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज है। पुलिस दोनों ही मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
सिगरा थाना क्षेत्र की छित्तुपुर कॉलोनी निवासी पीड़ित महिला ने गुरुवार को पूर्व आरोपित सन्नी सिंह और उसके परिवार के चार अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी ने फर्जी फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर खुद का नाम ‘सन्नी सिंह’ बताया और पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। सच्चाई उजागर होने पर पीड़िता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
आखिर क्या है पूरा मामला?
सलमान नामक युवक ने फर्जीवाड़ा कर खुद को सन्नी सिंह दर्शाते हुए दस्तावेज तैयार कराए। इसी फर्जी कागजात के सहारे उसने वर्ष 2020 में 7 दिसंबर को दूसरे धर्म की युवती से शादी कर ली। विवाह के बाद युवती को अपने पति के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो विरोध कर बैठी। पीड़िता का आरोप है कि उसके विरोध करने के बाद सन्नी उर्फ सलमान (पति), ससुर मकबूल, देवर शाहरुख ने उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर देवर व ससुर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। प्रार्थिनी के पुत्र पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। सास कैसर खान एवं ननद सायना खान के उकसाने पर ससुर व देवर ने ज्यादती की। सन्नी उर्फ सलमान, शाहरुख व मकबूल ने गले पर चाकू रखकर उसकी गाड़ी व 10 लाख रुपये नकद लूट लिए।
पीड़िता की शिकायत पर सिगरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (धारा 3/5) के तहत मामला पंजीकृत कर मामले की विवेचना पुलिस निरीक्षक (अपराध) विवेक कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है।
