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मुंबई: CBI ने 568.52 करोड़ की धोखाधड़ी में 13 स्थानों पर ली तलाशी

नयी दिल्ली: पीएंडएस ज्वैलरी लिमिटेड द्वारा 568.52 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को मुंबई और लोनावाला में 13 स्थानों पर तलाशी ली।
सीबीआई ने कंपनी और उसके निदेशकों- परेश शाह, साहिल परे शाह, विराज चेतन शाह और अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य धाराओं के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।
यह आरोप लगाया जाता है कि कंपनी ने आठ बैंकों के एक संघ से 578.5 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक।
कंपनी ने जालसाजी के जरिए कंसोर्टियम को कथित तौर पर धोखा दिया और जाली दस्तावेज जमा किए, जिससे बैंक को 568.52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई दिल्ली की टीम ने शुक्रवार को नौचंदी थाना क्षेत्र के मीरा एन्क्लेव में छापा मार कर वेंकटेश्वरा ग्रुप के चेयरमैन सुधीर गिरि का घर खंगाला। कई घंटे की कार्रवाई में सीबीआइ की टीम ने कागजात की जानकारी जुटाई। रात को करीब साढ़े आठ बजे सीबीआइ टीम दिल्ली रवाना हो गई। टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।
सीबीआई की टीम ने लखनऊ और मेरठ समेत पांच स्थानों पर एक साथ छापा मारा। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई टीम ने वेंकटेश्वरा ग्रुप के मालिक सुधीर गिरि के मीरा एन्कलेव स्थित घर पर भी छापामारी की। टीम ने सिक्योरिटी गार्ड और गेटमैन को घर के बाहर खड़ा कर दिया फिर दस्तावेज खंगाले। सुधीर गिरि लंदन गए हुए हंै। चर्चा है कि टीम वेंकटेश्वरा ग्रुप के रुड़की रोड स्थित कॉलेज भी गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। एसएसपी अजय साहनी और एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि सीबीआई टीम ने उन्हें जानकारी नहीं दी है।