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महाराष्ट्र: चुनावी हलफनामे मामले में फड़णवीस को मिला कोर्ट में हाजिर रहने को आदेश

नागपुर: नागपुर की अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को 24 जनवरी को होने वाली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी नहीं देने को लेकर अदालत से आपराधिक मामला चलाने की मांग की गई है।

फड़णवीस को नहीं मिली पेशी से छूट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएम सातव ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 जनवरी तय की है। अदालत ने कहा, ‘आरोपित अगली सुनवाई पर कोर्ट में निश्चित रूप से उपस्थित रहें और अगली तिथि पर पेशी में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह दूसरा मौका था जब फड़णवीस ने कोर्ट से पेशी से छूट मांगी थी।
देवेंद्र फड़णवीस के वकील उदय डाबले ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जिला परिषद चुनाव के प्रचार और निगरानी में व्यस्त हैं। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दे दी जाए। कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि फड़णवीस को अगली सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए।