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…तो अब बाल कटवाने के लिए ‘आधार’ कार्ड और मोबाईल नंबर देना जरूरी!

तमिलनाडु: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र अब बाल कटवाने के लिए सैलून में बाकायदा रजिस्टर में आधार कार्ड व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है।
जी हाँ चौंक गए न। यह तुगलकी फरमान दक्षिणी राज्य का है, जहां पर बाल कटवाने के लिए सैलून में बाकायदा रजिस्टर में रिकाॅर्ड दर्ज करवाना होगा और इसके लिए आधार कार्ड व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है।
लाॅकडाउन के बीच, अलग-अलग राज्यों को मिले विशेषाधिकार के चलते वे अब तुगलकी फरमान सुनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलून की दुकानों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां आने वाले ग्राहकों का एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें उनके आधार नंबर के साथ ही उनका पता और मोबाईल नंबर दर्ज करें।
राजस्व प्रशासन के आयुक्त जे राधाकृष्णन ने जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा सेंटरों में आने वाले ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का विवरण दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। माना जा रहा है कि इस कदम को कोरोना वायरस से बचने और संक्रमण का मामला सामने आने के बाद उस व्यक्ति को ट्रैस करने के लिए उठाया गया है।
कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने के साथ ही सामाजिक दूरी को बनाए रखने और कई ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा होने से बचाने के उद्देश्य से, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को सर्विस के लिए शाॅप पर पहुंचने से पहले ही जानकारी देनी होगी। सैलून में 50 फीसदी सीट पर ही ग्राहकों को सेवा दें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। एक ग्राहक के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लेड का उपयोग दूसरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उपयोग किए गए ब्लेड को सुरक्षित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। हटाए गए बाल, फेस पैक आदि को सुरक्षित रूप से हटाना चाहिए। केवल डिस्पोजेबल तौलिये का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि तौलिये और हैंड बैंड फिर से उपयोग किए जाते हैं, तो उन्हें धोने के बाद ही दूसरे ग्राहक के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में काम करने वाले कामगारों को अपना काम पूरा करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। सभी के लिए मास्क और ग्लव्ज भी पहनना जरूरी होगा। अपनी नाक, मुंह और आंखों को छूने से बचना चाहिए। आदेश में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बिना आधार के सेवा प्रदान की जाएगी या नहीं।