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भारत की बड़ी जीत, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक…

पाकिस्तान को सजा की समीक्षा का आदेश

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर में इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) फैसला सुना रहा है। कोर्ट ने पाकिस्तान के वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी माना। आईसीजे का कहना है कि कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए उसकी फांसी पर रोक जारी रहेगी। आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को भारतीय नागरिक माना। कोर्ट ने कहा कि कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से जाधव को भारतीय नागरिक कहकर संबोधित किया गया। ICJ ने अपने आदेश में कहा कि भारत को कंसुलर ऐक्सेस न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान से कहा है कि वह जाधव को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करे और उसकी समीक्षा करे। जाधव को सजा की समीक्षा तक उन्हें दी गई फांसी की सजा को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को भारत की तरफ से कथित जासूसी करने और आतंकवाद में शामिल होने के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

21 फरवरी को ICJ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
फैसला सुनाते हुए ICJ के प्रमुख अब्दुलकवी अहमद यूसुफ ने पाकिस्तान को ‘कुलभूषण सुधीर जाधव की सजा पर पुनर्विचार और कारगर समीक्षा’ का आदेश दिया। इससे पहले 21 फरवरी को ICJ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखे जाने के करीब 5 महीने बाद जज यूसुफ की अगुआई वाली 15 सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया।

जाधव की मौत की सजा की समीक्षा करे पाक: ICJ
आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे और उस पर पुनर्विचार करे। इसका मतलब है कि जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने मई 2017 जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी। ICJ ने 15:1 के बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा कि जाधव को कंसुलर ऐक्सेस मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 (1) का उल्लंघन किया है। ICJ ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने नहीं दिया और न ही उनकी तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने दिया। ICJ ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि वह जाधव तक भारत को कंसुलर ऐक्सेस दे। इसका मतलब है कि अब भारतीय उच्चायोग जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं और सहायता दे पाएगा।

भारत की कुछ मांगें खारिज…
हालांकि, ICJ ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, जाधव की रिहाई और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने की नई दिल्ली की कई मांगों को खारिज कर दिया। फिर भी ICJ का यह फैसला भारत के लिए बड़ी जीत है और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब है। कोर्ट ने भारत की अपील के खिलाफ पाकिस्तान की ज्यादातर आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हुई है।
बता दें कि पाकिस्तान ने 3 मार्च 2016 को दावा किया था कि उसने एक रिटायर भारतीय नेवी ऑफिसर को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया है। भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद ने रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया, जहां वह रिटायरमेंट के बाद कारोबार के सिलसिले में थे।

दो साल दो महीने तक ICJ में चला केस…
इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में जाधव का मामला करीब 2 साल और 2 महीने तक चला। भारत 8 मई 2017 को ICJ पहुंचा था और पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की शर्तों के ‘घोर उल्लंघन’ का आरोप लगाया था। भारत ने ICJ में कहा कि पाकिस्तान ने जाधव तक कंसुलर ऐक्सेस की नई दिल्ली की मांग को लगातार खारिज किया, जो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है।

2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई फांसी की सजा…
भारत ने लगातार पाकिस्तान से यह मांग की कि वह वियना कन्वेंशन के तहत उसे जाधव तक राजनयिक पहुंच मुहैया कराए, लेकिन इस्लामाबाद ने बार-बार इस मांग को खारिज कर दिया। बाद में 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले के खिलाफ 8 मई 2017 को भारत इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। अगले दिन 9 मई 2017 को ICJ ने जाधव की फांसी की सजा पर अपने अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी।

राजनाथ ने बताया बड़ी जीत…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव को कंसुलर ऐक्सेस मुहैया कराने के लिए पाक को आदेश दिया है। जाधव मामले में आए फैसले को उन्होंने निःसंदेह भारत की बड़ी जीत बताया।

सुषमा ने दिया PM मोदी को क्रेडिट…
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी जाधव मामले में आए आईसीजी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह बड़ी जीत है। मैं जाधव के केस को इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं। आईसीजे में बेहद प्रभावी और सफलतापूर्वक भारत के पक्ष को पेश करने के लिए हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे उम्मीद है कि फैसले से कुलभूषण जाधव के परिवार को सांत्वना मिलेगी।

न्याय और सच्चाई की जीत : CM केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुलभूषण जाधव आईसीजे की सजा पर रोक और भारत को कंसुलर ऐक्सेस देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई और न्याय की जीत हुई। हमारी मिट्टी के इस बेटे को जल्द अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहिए।