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बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को झटका, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज

मुंबई: बाम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता व महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दर्ज मामले और अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मंत्री के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले मुंबई की PMLA कोर्ट से भी मलिक के हाथ निराशा लग चुकी है। तब उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक वजहों से कार्रवाई की जा रही है। याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। ईडी ने मंत्री नवाब मलिक को 23 फरवरी को अरेस्ट किया था। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल होना बताया गया है। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उन्हें सात मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अभी वो आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद एनसीपी नेता मालिक अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।