दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़मनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती दी जमानत, कहा- रिया ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं 7th October 20207th October 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this (File Photo) मुंबई: रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। रिया ने करीब 1 महीना भायखला जेल में बिताया। अगर शाम तक पेपरवर्क पूरा हो जाता है तो रिया चक्रवर्ती आज (7 अक्टूबर) को रिहा हो जाएंगी। रिया के बेल ऑर्डर में कोर्ट ने साफ शब्दों में यह माना है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। बुधवार को अपने फैसले में कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी बेल दे दी है। जबकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और पेडलर अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में नहीं साबित हो पाए आरोपरिपोर्ट के अनुसार, NCB की जो चैट्स मिले थे उसके हिसाब से रिया पर आरोप था कि रिया ड्रग कार्टेल से लिंक है। वहीं कोर्ट में इसके सुबूत ना दे पाने की वजह से रिया पर आरोप साबित नहीं हो पाए। एनसीबी ने रिया पर जिन सेक्शंस के तहत ऐक्शन लिया था वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। बेल ऑर्डर्स में लिखा है, यह बात ध्यान देने वाली है कि जब याचिकाकर्ता पहली रिमांड पर कोर्ट के सामने पेश हुई थी तो जांच एजेंसी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी। इसका मतलब है कि वे जांच से संतुष्ट थे और उन्होंने (याची ने) जांच में सहयोग किया था। कोर्ट ने कहा- अवैध व्यापार में शामिल होने के सबूत नहींकोर्ट ने अपने फैसले में आगे लिखा है, जांच में याचिकाकर्ता या सुशांत सिंह राजपूत के घर से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ। यह उनका अपना केस है कि आरोपी ने ड्रग्स लिए हैं और इसमें कोई बरामदगी नहीं है। ऐसे में इस मौके पर यहां फिलहाल कुछ भी ऐसा दिखाने को नहीं है जो साबित करे कि याचिकाकर्ता ने कोई गुनाह किया है या वह अवैध व्यापार में शामिल है। बहुत से बहुत यह तर्क है कि वह अवैध व्यापार में शामिल है, लेकिन इसमें धारा 37 के तहत ऐसे पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट इस तर्क से सहमत और संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता धारा 19, 24 या 27ए के तहत या अवैध सामान के व्यापार में शामिल होने की दोषी नहीं है। वह किसी ड्रग डीलर्स के चेन का हिस्सा नहीं है। NCB ने कहा था ड्रग ट्रैफिकिंग के सुबूत हैंरिया को NDPS Act 1985 के सेक्शंस 8 (c) r/w 20 (b) (ii), 25, 27 A, 28 & 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका के खिलाफ एफिडेविट्स दिए थे। ये NCB जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने दिए थे। इनमें लिखा था कि रिया के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं जिनसे साबित हो सकता है कि वह ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थीं। मुंबई पुलिस ने दी मीडिया को सख्त हिदायतरिया चक्रवर्ती के रिहा होने से पहले मुंबई पुलिस ने मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी शख्स का पीछा किया जाता है या फिर उसके वाहन को रोककर बाइट लेने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को बेल दिए जाने के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी सिग्नल पर कोई सेलिब्रेटी रुकता है तो ऐसी स्थिति में उसके वाहन की खिड़की पर जबरदस्ती माइक लगाकर बात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। 10 दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में लगानी होगी हाजिरीबता दें कि पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती के मामले में मीडिया कवरेज सवालों के घेरे में आ गया। जांच एजेंसियों के बाहर से लेकर सेलिब्रेटीज के घरों के बाहर तक भारी संख्या में मीडिया की भीड़ नज़र आने लगी, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने सख्त कदम उठाने जाने की हिदायत दी है।रिया की जमानत अर्जी पर आज (बुधवार) बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रिया को सशर्त जमानत दे दी। रिहा होने के बाद उन्हें 10 दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा और वह अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगी। Post Views: 126