नागपुरब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य महाराष्ट्र: मंत्रालय समेत सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के जींस और टीशर्ट पहनने पर रोक 12th December 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी करने का काम किया है. इस नए ड्रेस कोड (Dress Code) की बात करें तो अब राज्य में सरकारी कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर दफ्तर में नज़र नहीं आएंगे. मंत्रालय समेत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय में कार्यरत नियमित और संविदा अधिकारी, कर्मचारी और सलाहकार दफ्तर में अब जींस और टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार शुक्रवार के दिन खादी के कपड़े पहनने होंगे.महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसके तहत अब दफ्तर में कर्मी टी-शर्ट और जींस पहनकर नहीं आ सकते हैं. इसके अनुसार, कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहन कर आने की भी इजाजत नहीं दी गई है. इस बाबत आठ दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हाथ से सूतकताई को बढ़ावा मिल सके.आगे इस परिपत्र में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई अधिकारी/कर्मी (मुख्य तौर पर अनुबंध वाले कर्मी और सरकारी काम में लगे सलाहकार) सरकारी कर्मियों के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं पहनते हैं. ऐसा करने से सरकारी कर्मियों की छवि लोगों के बीच खराब होने का डर रहता है.परिपत्र में कहा गया है कि लोगों को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों से ‘अच्छे बर्ताव व व्यक्तित्व की आशा बनी रहती है. यदि अधिकारियों व कर्मियों की पोशाक अनुचित और अस्वच्छ नजर आएंगे तो इसका उनके काम पर असर पड़ेगा. इसलिए पोशाक ‘उचित एवं स्वच्छ’ होनी चाहिए. इसके अनुसार महिला कर्मचारी कार्यालय में साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट व उस पर कुर्ता अथवा शर्ट और आवश्यकता पड़ने पर दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हैं. पुरुष कर्मचारी शर्ट, पैंट, ट्राउजर पैंट का परिधान कर सकते हैं.पुरुष कर्मचारी गहरे रंग व चित्रविचित्र नक्शा और चित्र वाले कपड़े परिधान नहीं कर सकते हैं. सरकारी कार्यालयों में महिला अधिकारी और कर्मचारी चप्पल, सैंडल, शूज का इस्तेमाल कर सकेंगी. जबकि पुरुष अधिकारी और कर्मचारियों को बूट और सैंडल का उपयोग करना पड़ेगा. कर्मचारियों के स्लीपर पहनने पर रोक लगा दी गई है. सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कई अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख रूप से संविदाकर्मी और सलाहकार के रूप में नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वेशभूषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इससे सरकारी कर्मचारियों की जनता में छवि मलीन होती है, इसलिए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेशभूषा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है. Post Views: 178