ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरव्यवसायशहर और राज्य महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे जिम, सोशल डिस्टेसिंग और मास्क अनिवार्य 25th October 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: राज्य सरकार ने रविवार से शुरु होने वाले व्यायामशालाओं (जिम) के परिचालन को लेकर दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किए हैं। जिम मालिको व कसरत के लिए आने वाले लोगों को इन दिशा- निर्देशों का पालन करना जरुरी होगा। सरकार के निर्देशों के तहत जिम के भीतर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सांस लेने में तकलीफ न हो इसलिए कपड़े के मास्क लगाने की छूट दी गई है। एन-95 मास्क से सांस लेने में तकलीफ की आशंका के मद्देनजर यह छूट दी गई है। जिम के अंदर सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा।एक अधिकारी के मुताबिक जिम में समूह में व्यायाम नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल जिम में स्टीम व शावर की सुविधा नहीं होगी। 65 साल से अधिक उम्र वालेऔर10 साल से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का जिम में प्रवेश वर्जित होगा। जिम मालिक को कसरत के लिए हर किसी के लिए 4 वर्गफुट की जगह उपलब्ध करानी होगी। जिम के भीतर लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकेगा बशर्ते वहां पर जगह पर्याप्त हो ताकि सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का पालन हो सके।निर्देशों के मुताबिक व्यायाम उपकरण से व्यायाम करने वाले को 6 फुट की दूरी रखनी होगी। एक ही चटाई का कई लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जिम में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा जबकि आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के बीच रखनी होगी। व्यायाम के लिए आनेवालों के लिए अलग अलग समय व हर बैच में लोगों की संख्या सीमित रखनी होगी। जिससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो सके। जिम में रिकार्डेड गाने बजाने की छूट होगी। जिम परिसर, उपकरण, प्रवेश व निकास द्वार को नियमित रुप से सैनिटाइज करना होगा। Post Views: 173