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महाराष्ट्र सरकार का फरमान- ‘कोरोना काल’ में बिना बताए गांव गए तो होगी कार्रवाई

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी बिना जानकारी दिए अपने गांव चले गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अब से सभी विभाग अपने कर्मचारियों का एक रोस्टर बनाएगा जिसके तहत हफ़्ते में एक दिन आना ज़रूरी होगा। अगर कोई हाज़िर नहीं रहा तो उसका वेतन काट दिया जाएगा।
बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में प्राइवेट कंपनियों के दफ्तरों में लंबे समय से ताला लटका हुआ है। सरकार ने गुरुवार को जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक 8 जून से निजी दफ्तरों में 10 कर्मचारी या 10 प्रतिशत कर्मचारी, दोनों में से जो भी ज्यादा हैं, उन्हें काम पर बुलाया जा सकता है।
वहीं स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शैक्षणिक कार्य को छोड़कर सिर्फ ऑफिस के कामकाज के लिए अपने ऑफिस खोल सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई, पाठ्यक्रम के निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परीक्षा परिणामों को तैयार करने का काम सुचारू रूप से किया जा सके। इन सभी कामों के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत है उन्हें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बुलाने की इजाजत सरकार ने दे दी है।