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महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह पर दो FIR, POCSO Act में केस दर्ज!

नयी दिल्ली: तीन महीने में दूसरी बार देश के पहलवान, देश की राजधानी में धरने पर बैठे हैं. महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर दो FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने एक केस पॉक्सो एक्ट में और दूसरा केस छेड़खानी की धाराओं के तहत दर्ज की है.
बता दें कि महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने पर सहमती जताई थी.
पिछले शुक्रवार को 7 महिला रेसलर्स की तरफ से शिकायत दी गई थी. इनमें से एक रेसलर नाबालिग है. केस दर्ज न होने पर सोमवार को पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शिकायत के ठीक एक हफ्ते बाद 28 अप्रैल को सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि आज एफआईआर दर्ज होगी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में 2 एफआईआर दर्ज की है.

पीड़ितों के बयान दर्ज कर सकती है पुलिस
सूत्रों के मुताबिक, अब दिल्ली पुलिस सभी पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी. अगर जरूरत पड़ी तो कुछ बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाई जा सकती है. इसके बाद पुलिस बयान से जुड़े सबूत जुटाने की कोशिश करेगी. शिकायत में जिस जगह और शहर का जिक्र किया गया है, वहां भी जाकर दिल्ली पुलिस तफ्तीश करेगी.

बृजभूषण शरण सिंह ने दिया था बड़ा बयान
कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था, कोर्ट ने जो भी फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं. मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा है. जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सहयोग करूंगा.
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है. पहलवानों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा हम दो आधारों पर चिंतित हैं, नंबर एक, सुरक्षा और संरक्षा और दूसरा, आरोपी के खिलाफ 40 मामले दर्ज हैं. मैं आपको सूची दूंगा. वहीं पहलवानों ने कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है. वह इस मामले में कमजोर एफआईआर दर्ज कर सकती है.