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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का निलंबन रद्द, शिंदे सरकार ने सभी आरोप वापस लिए

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिये हैं और 2021 के अंत में जारी उनके निलंबन के आदेश को भी रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। परमबीर के खिलाफ मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।
अधिकारी ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को परमबीर सिंह के निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि आदेश के मुताबिक, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाएगा।

Parambir singh

गौरतलब है कि परमबीर सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र में उस समय तीन दलों के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) की सरकार थी। तभी उद्धव सरकार ने नवंबर 2021 में परमबीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ रंगदारी के आरोपों में एफआईआर दर्ज थी। तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही परमबीर के निलंबन आदेश पर दस्तखत किए थे। इसके साथ उस वक्त के ठाणे शहर के उपायुक्त पराग मनेरे को भी निलंबित कर दिया गया था।
परमबीर सिंह के खिलाफ अनियमितताओं और कर्तव्यों का निर्वहन न करने के मामले में कार्रवाई की गई थी। उन पर आरोप था कि वह महाराष्ट्र होम गार्ड के प्रमुख बनाए जाने के बाद से ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर 29 अगस्त 2021 तक की छुट्टी दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह ड्यूटी पर नहीं लौटे थे।
परमबीर सिंह ने मार्च 2021 में प्रदेश के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। परमबीर के मुताबिक, देशमुख ने पुलिस को रेस्टोरेंट व बार मालिकों से एक महीने में 100 करोड़ की उगाही करने को कहा था। हालांकि, देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था।

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की खबर की पुष्टि
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर में कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की विभागीय जाँच को गलत बताते हुए उसको बंद करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी वापस लेने के आदेश दिए हैं।