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मुंबई: दीवानी अदालत ने कहा- अभिनेत्री कंगना ने अपने फ्लैट में किया अनधिकृत निर्माण, यह स्वीकृत प्लान का घोर उल्लंघन

मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को एक में मिलाते समय स्वीकृत प्लान का उल्लंघन किया है। मुंबई महानगरपालिका को अनधिकृत निर्माण गिराने से रोकने की मांग करते हुए दाखिल अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए मुंबई की एक दीवानी अदालत ने यह कठोर टिप्पणी की। उपनगर डिंडोशी की दीवानी अदालत ने कंगना रनौत की याचिका पिछले हफ्ते खारिज की थी लेकिन विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को आया।
न्यायाधीश एलएस चवन ने उल्लेख किया है कि खार इलाके में 16 मंजिले भवन के पांचवें माले पर कंगना के तीन फ्लैट हैं। उन्होंने (कंगना रनौत) तीनों को एक में मिला लिया गया है। ऐसा करते हुए उन्होंने (कंगना रनौत) मुक्त छोड़े गए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया। कंगना ने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर करा दिया। अदालत ने कहा कि यह स्वीकृत प्लान का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी जरूरी है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री कंगना रनौत को अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया था। दूसरी बार नोटिस में अभिनेत्री को मूल स्वरूप बहाल करने को कहा गया था और अनधिकृत हिस्सा गिरा देने की चेतावनी दी गई थी। कंगना ने इस नोटिस को चुनौती दी थी और कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
गौरतलब है कि बीते 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना का मुंबई के बांद्रा में पाली हिल स्थित बंगले को अवैध निर्माण के आरोप में तहस-नहस कर दिया था। घर को गिराने से रोकने की कंगना की याचिका पर अदालत ने पूर्व में यथास्थिति बहाल की थी। लेकिन जज चव्हाण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभिनेत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि अदालत ने उनको छह हफ्ते की मोहलत दी थी ताकि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकें।