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मुंबई में पॉक्सो मामले में लड़की ने सहमति से संबंधों की बात कबूली, अदालत ने आरोपी को किया बरी

मुंबई: मुंबई में पॉक्सो के एक मामले में, मां और बेटी दोनों को शत्रुतापूर्ण गवाह घोषित किए जाने के बाद और कथित तौर पर अपराध किए जाने के समय 17 साल 3 महीने की लड़की ने स्वीकार किया कि यौन संबंध आरोपी द्वारा उसकी सहमति से स्थापित किया गया था, जबरदस्ती से नहीं। कथित पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने समझदारी की उम्र हासिल कर ली है और आरोपी के साथ शादी कर ली है (और उसका एक बच्चा भी है) इस प्रकार निचली अदालत ने कहा कि अभियोजन अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा इसलिए 23 वर्षीय आरोपी को बरी किया जाता है।
अदालत ने बरी करने के अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता से पूछताछ की थी जिसने कहा था कि वह आरोपी से प्यार करती थी। वह उससे मिलती थी। आरोपी ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसने कहा कि वह उसका ‘बॉयफ्रेंड’ है। आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से वह गर्भवती हो गई। वह आगे कहती है कि बाद में उसने आरोपी से शादी कर ली। उसके अनुसार, आरोपी ने धोखा नहीं दिया या उसके साथ शादी करने से इनकार नहीं किया और उसकी मां ने गलतफहमी के तहत शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने कहा, आरोपी के वकील ने कहा, पिछले दो साल से पीड़ित खुशी-खुशी आरोपी के साथ रह रही है।