ब्रेकिंग न्यूज़मुंबई शहर

राज्य सरकार के आदेश के बाद बीएमसी ने मुंबई में लगभग 40 अवैध स्कूलों को कराया बंद

मुंबई: कुछ महीने पहले पारित राज्य सरकार के आदेश के बाद बीएमसी ने मुंबई में लगभग 40 अवैध स्कूलों को बंद कर दिया है। बीएमसी ने राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए शहर के सभी 210 अवैध स्कूलों को साल शुरू होने से पहले बंद करने का निर्देश दिया था और कहा था कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वह शहर के शेष 170 अवैध संस्थानों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है।
सरकारी नियम के अनुसार, स्कूलों के पास 5,000 वर्ग फुट का क्षेत्र, 20 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि और 30 साल का भूमि अनुबंध होना चाहिए। राज्य सरकार ने इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और मई में महाराष्ट्र के सभी स्थानीय निगमों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध स्कूलों को बंद करने और यदि आवश्यक हो तो ऐसे स्कूल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बीएमसी ने इन स्कूलों के छात्रों को नजदीकी स्कूलों में समायोजित करने के प्रयास किए हैं। 80 से अधिक अवैध स्कूल मानखुर्द, चेंबूर, गोवंडी, कुर्ला, मलाड और कांदिवली में हैं। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, चर्चगेट, कोलाबा, भायखला, मझगांव, प्रभादेवी, खार और वर्ली में कोई अवैध स्कूल नहीं है, और बीएमसी ने सभी मानदंडों को पूरा करने वाले नजदीकी स्कूलों में छात्रों को समायोजित करने का प्रयास किया है।

हर नियम को पूरा करना संभव नहीं!
एक अधिकारी ने कहा, कई अवैध स्कूल ले मालिक यह कहकर कार्रवाई से छूट मांग रहे हैं कि मुंबई में हर नियम को पूरा करना संभव नहीं है।