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‘विक्रांत’ मामले में किरीट सोमैया को बांबे हाईकोर्ट से मिली सशर्त राहत, जांच में करें सहयोग

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को विमानवाहक पोत विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे को लेकर आरोपों में घिरे पूर्व सांसद व भाजपा नेता किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से सशर्त राहत दे दी। हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं। आरोप मुख्य तौर पर मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं।
न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की पीठ ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी की स्थिति में सोमैया को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। अदालत ने सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। उनसे कहा गया है कि इस मामले में 18 अप्रैल से चार दिनों तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों। हाईकोर्ट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

सोमैया बोले- मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित
इस मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ एक पूर्व सैनिक ने यह आरोप लगाते हुए ट्रांबे थाने में मामला दर्ज कराया है कि उसने नौसेना से रिटायर किए जा चुके विमानवाहक पोत विक्रांत को बचाने के लिए सोमैया को चंदा दिया था, जिसका दुरुपयोग हुआ।
वहीँ किरीट सोमैया का कहना है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि सोमैया ने विक्रांत को स्क्रैप यार्ड में जाने से बचाने के नाम पर आम जनता से 57 करोड़ रुपये इकट्ठा किए। इस राशि को महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिवालय में जमा करने के बजाय इसका दुरुपयोग किया गया। सोमैया ने इन आरोपों को गलत बताया है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने गतदिनों कहा था कि राज्य को सरकार केंद्र से यह जानकारी मांगेगी कि जेड श्रेणी की सीआईएसएफ सुरक्षा प्राप्त भाजपा नेता किरीट सोमैया कहां हैं, क्योंकि मुंबई में किरीट सोमैया धोखाधड़ी मामले का सामना कर रहे हैं।