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सुप्रीम कोर्ट में CBSE फैसले के बाद CISCE परीक्षाएं रद्द करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर PIL खारिज

मुंबई/नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय के बाद अब सीआईएससीई की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका (PIL) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने अदालत में अपना रुख साफ किया था कि वह भी सीबीएसई की तर्ज पर असेसमेंट फॉर्मूला अपनाएगा। इतना ही नहीं वह भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 15 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। हालांकि उच्चतम अदालत ने वादी को यह भी छूट दी थी कि वह सीआईएससीई की असेसमेंट मेथडॉलाजी से संतुष्ट न हों तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसएस शिंदे की डिविजन बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए पैरेंट्स और वकील रंगनारायण तिवारी की ओर से दायार याचिका पर अपना आदेश दिया था। उन्होंने शेष परीक्षाओं को रद्द करने के लिए अदालत की ओर से निर्देश जारी करने के लिए याचिका दायर की थी।
इसी प्रकार कुछ अन्य पैरेंट्स द्वारा दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। वादी ने अदालत में बताया कि सीआईएससीई बोर्ड को अपना मार्किंग प्लान तैयार करना है। वादी की ओर से कहा गया कि सीआईएससीई का मार्किंक प्लान अभी तक साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका को तब तक पेंडिग रख जाए जब तक कि बोर्ड की ओर से मार्किंग मेथॉडोलॉजी कोर्ट के सामने जमा नहीं करा दी जाती या रिजल्ट नहीं घोषित कर दिया जाता।

बता दें कि बोर्ड ने अदालत को बताया था कि 15 जुलाई तक इंटरनल एसेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के लिए जो मेथॉडोलॉजी अपनाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।