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सुशांत केस की जाँच सीबीआई करेगी, सुशांत सिंह राजपूत एक टैलंटेड ऐक्टर थे: SC

मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने स्वागत किया हैं। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, कोर्ट ने साफ-साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मामले में जो जांच की उसमें कोई भी खामी नहीं है, बहुत ही सही तरीके से जांच की गई। गृहमंत्री देशमुख ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के चलते इस मामले में राजनीति की जा रही है।
वहीं, जब अनिल देशमुख से पूछा गया कि क्या मुंबई पुलिस इस केस की पैरलल (समानांतर) जांच करेगी? इस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुच्छेद 34 के अनुसार राज्य सरकार विचार करेगी।
बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है। अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस द्वारा केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। कोर्ट ने कहा सुशांत सिंह एक टैलंटेड ऐक्टर थे और उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

14 जून को मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे सुशांत
34 साल के सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को उनके मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे इसी वजह से उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को इस मामले की जांच के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद रिया ने इस एफआईआर को जीरो FIR मानने को कहा था और ये भी कहा था कि इसे मुंबई पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसके लिए रिया ने 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना में दर्ज मुकदमे को मुंबई ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था।

मामले की जांच को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था।

इस मामले में क्या-क्या हुआ?
सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की मौत के संबंध में पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को सही ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस द्वारा केस से जुड़े सभी महत्वूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने यह FIR दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार मामले की जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने के लिए सक्षम है और भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (आत्महत्या की जांच) के तहत जांच कर रही मुंबई पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है और सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है। इसलिए इस केस की जांच सीबीआई करेगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ़ कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- ‘सुशांत सिंह राजपूत एक टैलंटेड ऐक्टर थे और उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष जांच समय की जरूरत है’।
अब यहाँ आपको बता दें कि सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से जांच की इजाजत नहीं लेनी होगी। राज्य सरकार अब इस मामले में टांग नहीं अड़ा सकती। सीबीआई चाहे बिहार से लेकर मुंबई तक किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई मामले की नए सिरे से जांच करेगी।
मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस द्वारा अब तक किए गए जांच के दस्तावेजों का भी जांच करेगी। सीबीआई घटनास्थल पर जाएगी और हर गवाह से पूछताछ करेगी। पिछले दिनों पटना से मुंबई आये बिहार पुलिस के अधिकरियों को मुंबई में जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा था, अब सीबीआई को यह मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगा।
दूसरी बात सुशांत सिंह मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी, वहीं रिया पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करवाना चाहती थीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हम उस हिसाब से काम करेंगे।
कानून एक्सपर्ट की मानें तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती भी दे सकती है। क्योंकि यह फैसला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने सुनाया है, तो महाराष्ट्र सरकार के पास डबल बेंच में भी जाने के विकल्प हो सकते हैं?
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। इसके बाद उनके पिता केके सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद नीतीश सरकार ने इसकी सिफारिश की और केंद्र ने मंजूरी दी थी।