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सुप्रीम कोर्ट का फैसला- सुशांत केस की जांच करेगी सीबीआई, मुंबई पुलिस को कागजात सौंपने का आदेश!

मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह टैलेंटेड एक्टर थे और निष्पक्ष जांच समय की जरूरत है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में दर्ज कराई गई इस प्राथमिकी में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों पर अपने पुत्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- ‘सुशांत सिंह राजपूत एक टैलंटेड ऐक्टर थे और उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की जरूरत है।’

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिये सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम थी। उन्होंने कहा कि राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना सही था और इसे सीबीआई को सौंपना विधिसम्मत था।

सुशांत सिंह केस में अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस द्वारा केस से जुड़े सभी दस्तावेज समेत कई अन्य महत्वूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले संबंधित अगर कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी।

बता दें कि सुशांत की मौत के करीब दो महीने होने को हैं, मगर अब तक इसकी जांच पर पेच फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कार्यसूची के अनुसार, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने सुशांत सिंह मौत मामले पर फैसला सुनाया।

सुशांत सिंह राजपूत टैलेंटेड एक्टर थे और सही जांच समय की मांग: SC
अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांनतरित करने का आग्रह किया था।
अदालत ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वो पटना में एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए। यह फैसला एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
अपनी याचिका में रिया ने कहा था बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि सुशांत की मौत को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। रिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश हो रही है और इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण को मुंबई में स्थानांनतरित करके जांच की जानी चाहिए।

वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने 25 जुलाई को पटना में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सुशांत की आत्महत्या के पीछे रिया को प्रमुख वजह बताया था। सिंह ने यह आरोप भी लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपये गलत तरीके से अपने खाते में स्थानांनतरित किए थे। हालांकि अभिनेत्री खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सहयोग करने की बात करती रही हैं। ईडी ने सुशांत की आमदनी और पैसों के बारे में उनके पिता केके सिंह से भी पूछताछ की थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिया के साथ ही उनके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ भी एक प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि 34 वर्षीय फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। प्रारंभिक जांच के बाद उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है।

वहीं, सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बिहार में लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोजपा नेता चिराग पासवान, सुशांत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू और बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने फैसले के लिए शीर्ष अदालत का आभार माना है।

सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने कहा, अब हम निश्चिंत है कि सुशांत को न्याय मिलेगा। उन्होंने सुशांत के लिए न्याय के हक में परिवार के साथ आने वाले सभी लोगों और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इससे अदालत के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। साथ ही इस फैसले ने साबित किया है कि बिहार पुलिस का रवैया इस केस के प्रति सही था।