ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य हाईकोर्ट का फरमान- डेढ़ साल की लापता बच्ची के मामले को खुद देखे मुंबई पुलिस आयुक्त 24th January 2021 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: डेढ़ साल की बच्ची का पता लगाने में स्थानीय पुलिस की नाकामी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही अब इस मामले को मुंबई पुलिस आयुक्त को देखने व जरूरी कदम उठाने को कहा है।न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि बच्ची की मां ने आशंका जाहिर की है कि वैवाहिक विवाद के चलते उसका पति जबरन दूधपीती बच्ची को अज्ञात स्थान पर लेकर गया है। इस आशंका के आधार पर कुर्ला मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को पति के घर की तलाशी के लिए वारंट जारी किया था। लेकिन पुलिस जब सर्च वारंट लेकर घर पहुंची तो घर बंद मिला। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश में कोई कदम नहीं उठाया। इस बीच महिला के पति ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।गौरतलब है कि याचिकाकर्ता सेवा निवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त का बेटा है। न्यायमूर्ति ने इस मामले पुलिस के कृत्य को खराब कामकाज की संज्ञा देते हुए कहा कि इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस आयुक्त के ध्यानार्थ लाया जाए। क्योंकि वे मुंबई पुलिस के प्रमुख है। न्यायमूर्ति ने इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को जरूरी कदम उठाने को कहा है और मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। Post Views: 170