ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: सिर्फ 1 कोरोना मरीज मिलने पर BMC अब सील नहीं करेगी पूरी बिल्डिंग, महज उस फ्लोर को ही कंटेनमेंट जोन माना जाएगा 19th May 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या के मद्देनजर बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव किया है. सिर्फ 1 कोरोना मरीज मिलने पर अब बिल्डिंग के महज उस फ्लोर को ही कंटेनमेंट जोन माना जाएगा, जिस फ्लोर पर मरीज रहता होगा. केवल एक मरीज मिलने पर पूरी इमारत सील करने के बजाय बिल्डिंग के उस फ्लोर को प्रशासन सील करेगा.हालांकि अब तक हाउसिंग सोसाइटी परिसर में एक COVID-19 मरीज पाए जाने पर बीएमसी प्रशासन पूरी इमारत को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर देता था. फिर कैंपस में रहने वाले किसी भी शख्स को न तो परिसर के बाहर और ना ही बाहर के लोगों को हाउसिंग सोसायटी में प्रवेश की इजाजत होती थी. कंटेनमेंट जोन में लागू कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एपेडेमिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला तक दर्ज किया जा सकता है. अगर व्यक्ति मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो इस धारा का उल्लंघन करने पर एक महीने की जेल या 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. Post Views: 237