ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरराजनीतिशहर और राज्य अर्नब गोस्वामी ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले मांगी जमानत, 23 नवंबर तक सुनवाई टली 12th November 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अर्नब ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी दी। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी है। यह मामला एक महिला पुलिसकर्मी से कथित तौर पर धक्का-मुक्की से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत में आज सुनवाई हुई।रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने बुधवार को मुंबई के सत्र न्यायालय में इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी के खिलाफ एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की करने के केस में मुंबई पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। क्या है पूरा मामला?दरअसल, 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार नवंबर को जब पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से मारपीट की थी। इस मामले में मध्य मुंबई के एनएमजोशी मार्ग थाने में पिछले हफ्ते अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत की याचिका पर गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बी. जाधव सुनवाई कर सकते हैं।अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना/धमकी देना) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता 49 वर्षीय पुलिस अधिकारी सुजाता तनवाडे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चार नवंबर को गोस्वामी, उनकी पत्नी और बेटे ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। Post Views: 195