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महाराष्ट्र: अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप से कोरोना मरीज ने लगाई फांसी, बाथरूम में लटका मिला शव!

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर के सरकारी अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज ने बाथरूम में ऑक्सीजन पाइप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है! मरीज की उम्र 81 साल बताई जा रही है, जिन्हें सदर अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था.
नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक कंचन वानखेड़े ने बताया कि 81 वर्षीय वृद्ध को अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उन्होंने अस्पताल के बाथरूम में आक्सीजन पाइप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
बता दें कि मुंबई में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. सोमवार को भी कोरोना के 5888 नए केस सामने आए और 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मुंबई के अस्पतालों में अब सिर्फ 23% बेड्स बचे रह गए हैं. इस वजह से अब निजी अस्पतालों से बेड्स की मांग पूरी करने की अपील की जा रही है.
बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया कि अस्पताल की तरफ से किसी को भी डायरेक्ट बेड उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. अस्पताल के बेडों का आवंटन केवल 24 वार्ड वार रूमों के माध्यम से होगा और इसलिए किसी को भी कोविड की जांच के लिए लैब से सीधे जांच रिपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
अस्पताल में बेड की मांग को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड्स अपने कब्जे में लेने का प्रशासन ने आदेश दे दिया है. इस बीच मुंबई महानगरपालिका ने बेड्स की क्षमता 21 हजार करने का आश्वासन दिया है. इनमें से साढ़े 12 हजार बेड्स उपलब्ध करवाए जा चुके हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश…बिना मास्क घूमने वालों से 500 रुपये जुर्माना
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामले उम्मीद से ज्यादा आने लगे हैं. बीते 24 घंटे में राज्य में 31,643 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 102 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, 24 घंटे में ही 20,854 मरीजों को इलाज कर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वर्तमान में महाराष्ट्र में 3,36,584 कोरोना के एक्टिव मामले हैं. राज्य में अबतक कुल 54,283 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है. ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण राज्य सरकार द्वारा नए गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है.
राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बिना मास्क के घूमने वालों पर जो जुर्माना पहले 200 रुपये का लगता था अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. साथ ही रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं शनिवार और रविवार के दिन लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. हालांकि, खास वजहों से बाहर निकलने की अनुमति होगी.

1- मास्क नहीं पहनने वालों को अब 500 रुपये जुर्माना भरना होगा.
2- सड़क पर थूकने पर 1000 का जुर्माना देना होगा.
3- रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी. 5 से ज्यादा लोगों को इस दौरान एक साथ निकलने की अनुमति नहीं होगी.
4- सभी सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रखा जाएगा.
5- लोगों के दाह संस्कार में 20 लोगों को केवल अनुमति दी जाएगी.
6- रेस्तरां और होटलों से रात में भी खाने की होम डिलीवरी होगी.
7- मॉल, रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन रात 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रहेंगे.
8- सभी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबन्दी होगी.