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MNS चीफ राज ठाकरे को फिर नोटिस, 6 फरवरी को वाशी कोर्ट में हाज़िर रहने का आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे को वाशी कोर्ट ने आगामी 6 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश साल 2014 में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा वाशी टोल नाका पर की गई तोड़फोड़ के संबंध में दिया है। राज ठाकरे को इसके पहले दिंडोशी कोर्ट ने भी नोटिस भेजकर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।

7 साल पहले का मामला
26 जनवरी 2014 के दिन राज ठाकरे ने वाशी टोल नाका (Vashi Toll Plaza Sabotage Case ) को बंद करने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। यह भाषण उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान दिया था। जिसके बाद गजानन काले समेत कई कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल नाका पर तोड़फोड़ की थी। उस मामले में 30 जनवरी 2014 को वाशी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी मामले में साल 2018 और 2020 में राज ठाकरे को नोटिस भेजा गया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे अदालत में हाजिर होते हैं या नहीं।

अमेज़न मामले में भी राज ठाकरे को नोटिस
इसके पहले राज ठाकरे को दिंडोशी कोर्ट ने भी नोटिस भेजकर अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया था। दरअसल अमेज़न के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पूरे राज्य में मुहिम चलाई थी। अमेज़न (Amazon) से मनसे ने यह मांग की थी कि उनकी वेबसाइट पर मराठी भाषा को भी जगह दी जाए। जिस पर अमेज़न ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने मुहिम चलाते हुए मुंबई में कई जगहों पर अमेज़न के पोस्टर फाड़े थे। और यह कहा था कि ‘नो मराठी नो अमेज़न’।