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मुंबई: उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, शरजील के समर्थन में की थी नारेबाजी

मुंबई: मुंबई सेशन कोर्ट ने राजद्रोह केस में उर्वशी चूडावाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद उर्वशी चूड़ावाला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
मुंबई के आजाद मैदान में शरजील इमाम के समर्थन में उर्वशी चूड़ावाला ने नारेबाजी की थी। इसके बाद उर्वशी समेत 50 अज्ञात लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था।
मुंबई पुलिस उर्वशी चूडावाला को गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है लेकिन अभी तक उर्वशी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उर्वशी चूडावाला ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
बता दें कि पिछले सप्ताह मुंबई के आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में शरजील इमाम के समर्थन में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।
पुलिस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दो फरवरी को इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक, चूडावाला को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुई।
गौरतलब है कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर इमाम को बिहार के जहानाबाद से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

कौन है उर्वशी चूडावाला?
राजद्रोह का आरोप झेल रहीं उर्वशी चूडावाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एमए (मीडिया) की छात्रा है। उर्वशी जेंडर भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले संगठन (TISS Queer Collective) से भी जुड़ी हुई है। भेदभाव के खिलाफ उर्वशी चूडावाला काफी मुखर रही है। पुलिस उर्वशी चूडावाला की प्रोफाइल भी तलाश रही है।