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ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क

नयी दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2021-22) घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की 7.40 की संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। सिसोदिया के साथ ही अन्य आरोपी अमनदीप ढल, राजेश जोशी और गौतम मलहोत्रा की भी 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
इसके पहले ईडी विजय नायर, समीर महेंद्रू , अमित अरोड़ा और अरुण पिल्लई की 76.54 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इस तरह से कुल 128.78 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

जानें- किसकी कितनी संपत्ती कुर्क हुई?
ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जब्त की गई संपत्तियों में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 7.29 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्ति और मनीष सिसोदिया के बैंक अकाउंट में जमा 11.49 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिंडको सेल्स के 16.45 करोड़ रुपये की चल संपत्ति के साथ लगभग 44 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है।

1900 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत!
एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में कम से कम 1934 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। सबूतों के आधार पर उनका पता लगाकर जब्त करने का काम किया जा रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में अन्य आरोपियों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है।

मार्च में ईडी ने की थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी। उन्होंने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का दिल्ली सरकार ने इसका जोरदार खंडन किया।

कुल 13 गिरफ्तारियां हुई
ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 13वें आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी गुरुवार रात (6 जुलाई) की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।