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करदाताओं के लिए खुशखबरी: रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली: करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने डायरेक्ट टैक्स, बेनामी कानून को लेकर टाइम लिमिट को आगे बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।
इसके अलावा पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। वर्तमान में इसकी समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही थी। अगर पैन-आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा।

पैन-आधार लिंक अब 31 मार्च 2021

कैसे पता करें कि पैन-आधार लिंक है या नहीं?
आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं, यह पता करना बेहद आसान है। सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां ‘Quick links’ ऑप्शन में दिए गए ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां क्लिक करने पर अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। स्क्रीन पर एक हाइपरलिंक दिखेंगा जिस पर क्लिक कर आप पैन-आधार लिंकेज का स्टेटस देख सकते हैं।