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…जब हमले में घायल शख्स, पेट से बाहर निकली ‘आंत’ हाथ में लेकर पहुंचा अस्पताल; रोड रेज को लेकर हुआ था विवाद

मुंबई: ठाणे जिले के डोंबिवली से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां रोड रेज विवाद में चाकू से घायल एक शख्स की आंत पेट से बाहर निकल गई। इसके बाद घायल शख्स आंत को हाथ में पकड़कर अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचा, जिसे देखकर सभी हैरत में पड़ गए।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, डोंबिवली क्षेत्र के मनपाड़ा में रविवार रात नेपच्यून अस्पताल के पास हर्षद के मिनी ट्रक ने केबल आपरेटर पंडित म्हात्रे की कार को टक्कर मार दी। हर्षद के साथ उसके चाचा बंडू रसल भी वाहन पर सवार थे। इसके बाद म्हात्रे ने गाड़ी रोककर बहस शुरु कर दी और हर्षद को बुरा भला कहने लगे।हर्षद के चाचा बंडू रसल ने म्हात्रे को समझाने की कोशिश की और नुकसान की भरपाई देने की बात कही।

फोन कर आदमियों को मारपीट के लिए बुलाया
मुंबई पुलिस की मानें तो इसके बावजूद पंडित म्हात्रे तीखी बहसबाजी करता रहा। फिर उसने फोन कर कुछ लोगों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में तीन लोग वहां पहुंचे और हर्षद और बंडू के साथ मारपीट करने लगे। अपना बचाव करते हुए हर्षद ने भी हमला किया, जिसके बाद म्हात्रे चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ गया और चाकू निकालकर हर्षद पर वार कर दिया। हमले में हर्षद गंभीर रुप से जख्मी हो गए और उसकी आंत बाहर आ गई।
बीच सड़क पर मारपीट होते देख आसपास कई लोग इक्क्ठे हो गए। भीड़ से एक व्यक्ति हर्षद की मदद के लिए आगे आया तो म्हात्रे ने उसकी जांघ पर चाकू से हमला कर दिया। म्हात्रे ने अपना चाकू लहराते हुए हर्षद की मदद करने पर लोगों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी।

हाथ में आंत लेकर इलाज के लिए पहुंचा अस्पताल
इसके बाद आंत को हाथ में लेकर हर्षद पास के नेप्च्यून अस्पताल गए। हर्षद ने बताया कि वहां डॉक्टरों ने उन्हें ममता अस्पताल जाने को कहा। हर्षद अपने चाचा के साथ उसी अवस्था में ऑटो रिक्शा से ममता अस्पताल गए और भर्ती हुए। वह फिलहाल, आईसीयू में एडमिट हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। वहीं, हर्षद की मदद के दौरान जख्मी जयभद्र मिश्रा (35) के जांघ की नस कट गई और काफी मात्रा में खून बहने के कारण वह डोंबिवली के एम्स अस्पताल में गंभीर हालत में ICU में हैं, उनका इलाज किया जा रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया केस, मुख्य आरोपित म्हात्रे गिरफ्तार
मनपाड़ा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित शख्स के शिकायत के बाद पंडित म्हात्रे और तीन अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।आरोपितों पर आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने वाला अंतरराष्ट्रीय अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में मुख्य आरोपित म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।