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पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ी

नयी दिल्ली: 1 अप्रैल यानी कल से वित्तीय लेन-देन को लेकर कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, तो वहीं 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य था। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पैन-आधार लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है।
आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक कराने के समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से परेशानी को देखते हुए लिया है।
मालूम हो कि इससे पहले आयकर विभाग की ओर से साफ कर दिया गया था कि 31 मार्च तक सभी लोग अपना पैन कार्ज आधार से लिंक करा लें। यदि किसी ने 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो उस पर पैनल्टी लग सकती है।
बता दें कि यदि आप समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो संभावना है कि आपका पैन कार्ड Inactive (निष्क्रिय) हो जाएगा और आयकर नियम के सेक्सन 272बी के तहत 10 हजार रुपये पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है।