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बांबे हाईकोर्ट का निर्देश- उद्धव को MLC मनोनीत करने के प्रस्ताव पर फैसला लें राज्यपाल कोश्यारी

मुंबई: महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर शुक्रवार को एक नया अपडेट सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कैबिनेट के उस प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नॉमिनेट किए जाने की बात कही गई थी।
बता दें कि कैबिनेट ने पहले ही राज्यपाल से गुजारिश की थी की वे राज्यपाल कोटे से उद्धव को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दें। लेकिन राज्यपाल ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होने हैं। चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तारीख 11 मई है। 12 मई को नामांकन फॉर्म की जांच होगी और 14 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। शिवसेना ने मौजूदा सीएम उद्धव ठाकरे और नीलम गोहे को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अगर बांबे हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल सीएम को एमएलसी मनोनीत कर देते हैं तो शिवसेना कोई अन्य उम्मीदवार भी उतार सकती है। क्योंकि अभी उसके पास अभी काफी वक्त है।

महाराष्ट्र की दलगत स्थिति
महाराष्ट्र के कुल 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी को 170 विधायकों का समर्थन हासिल है। इनमें शिवसेना के 56 विधायक, एनसीपी के 54 विधायक, कांग्रेस के 44 विधायक और अन्य 16 विधायक उनके साथ हैं। वहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास 115 विधायक हैं जबकि 2 एआईएमआईएम और एक मनसे के विधायक हैं।