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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं दी काउंटर से शऱाब बेचने की इजाज़त

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब की दुकान से शराब की बिक्री की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जबकि ऑनलाइन बिक्री के संबंध में मुंबई महानगरपालिका की ओर से जारी अधिसूचना को कायम रखा है। हाईकोर्ट ने काउन्टर से शराब बेचने की अनुमति के संबंध में फैसला मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त को निर्णय लेने को कहा है। हाईकोर्ट में ‘महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन’ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही हैं। याचिका में मुख्य रूप से शराब की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में मनपा की 22 मई 2020 को जारी अधिसूचना को रद्द कर मदिरा के काउंटर बिक्री की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। याचिका में शराब दुकानदारों से ली गई लाइसेंस फीस को वापस करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यदि नाशिक व पुणे में काउंटर से शराब की बिक्री की इजाजत दी गई है तो मुंबई में यह अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती हैं? उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शराब की बिक्री में कई कठिनाई हैं। शराब बिक्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम सुरक्षित नहीं है, इसके साथ ही इसका समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि ऑनलाइन अथवा ई कॉमर्स के माध्यम से शराब बेचने की अनुमति देने का निर्णय मुंबई मनपा का नीतिगत निर्णय प्रतीत होता है। यह निर्णय कई कारणों व परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद किया गया है। क्योंकि हर जगह की परिस्थिति अलग होती है। लिहाजा दुकान से सीधे शराब बिक्री से जुड़े विषय को मनपा आयुक्त के सामने निवेदन के रुप मे रखा जाए और वे इस सम्बंध में उचित निर्णय ले। जहां तक बात लाइसेंस फीस की रकम की वापसी की बात है तो इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाए।