ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य बॉम्बे हाईकोर्ट में राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ दायर याचिका खारिज 13th September 201913th September 2019 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेसी नेता, राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में नियुक्ति को लेकर चुनौती दी गई थी।गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ समय पहले तक नेता प्रतिपक्ष रहे विखे पाटिल को देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में आवासीय मंत्री बनाया गया, वो हाल में भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं, 18 जून को याचिका का न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने व्याख्या की गयी, जिसमें राकांपा से शिवसेना में शामिल जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) के अविनाश महातेकर को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी चुनौती दी गई थी। याचिका सुरेंद्र अरोड़ा, संजय काले और संदीप कुलकर्णी ने दाखिल की थी, इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंत्रियों को संविधान के अनुसार दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।ज्ञात हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 16 जून को मंत्रिमंडल का दूसरी बार विस्तार किया। इस दौरान 13 नए मंत्री बनाए गए। इन मंत्रियों में से आठ ने कैबिनेट और पांच ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जहां कांग्रेस छोडऩे वाले राधाकृष्ण विखे और राकांपा से शिवसेना में शामिल हुए जयदत्त क्षीरसागर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई ) के अविनाश महातेकर ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। Post Views: 143