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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: डीके शिवकुमार को 1 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, इलाज के बाद जाएंगे तिहाड़ जेल

नयी दिल्ली, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली की अदालत ने १ अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देते हुए कहा कि शिवकुमार को पहले अस्पताल ले जाया जाए। स्पेशल जज अजय कुमार कुहर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि अगर डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती होने की जरूरत बताई तो उन्हें ऐडमिट कराना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर डॉक्टर उन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाए।
इससे पहले ईडी ने अदालत से कहा कि उसे शिवकुमार से अब भी पूछताछ करनी है। ईडी के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को न्यायिक हिरासत में रहते हुए शिवकुमार से पूछताछ की अनुमति दी जानी चाहिए। ईडी का पक्ष रहे अतिरिक्त महान्यायवादी (एएसजी) केएम नटराज ने कोर्ट से कहा कि शिवकुमार का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि उनसे अभी पूछताछ की जा सके।
सुनवाई के दौरान शिवकुमार के वकील ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया और बिगड़े स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने की मांग की। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवकुमार का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि विधायक की हालत गंभीर है और वह दिल के दौरे की समस्या से लगभग गुजर चुके हैं।
सिंघवी ने कहा कि शिवकुमार के पास से सिर्फ 41 लाख रुपये मिले, न कि 8.5 करोड़ रुपये और अब हैरतअंगेज तरीके से यह आंकड़ा 143 करोड़ पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ईडी का रवैया पक्षपातपूर्ण है और वह गलत इरादे से काम कर रही है। उन्होंने ईडी पर जांच को लेकर कोर्ट में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 317 बैंक अकांउट्स होने का दावा मीडिया में शिवकुमार की छवि बिगाड़ने के लिए किया है।