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मुंबई क्रूज़ पार्टी: आर्यन ख़ान समेत आठ आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई: मुंबई क्रूज़ पार्टी मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन ख़ान को मुंबई की मेट्रोपोलिटिन कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आर्यन के अग्रिम ज़मानत और नियमित ज़मानत दोनों के लिए अर्जी दी गई है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
बचाव पक्ष की मांग पर आर्यन को आज रात जेल नहीं भेजा जाएगा उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में ही रखा जाएगा. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत से 11 अक्टूबर तक के लिए आर्यन की हिरासत मांगी थी. जिस पर अदालत ने कहा कि आर्यन को हिरासत में लेकर पूछताछ की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट अब 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जमानत पर सुनवाई करेगी. सभी आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में आज रात रखा जाएगा. न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद किसी से भी पूछताछ नहीं जाएगी.
आर्यन रविवार से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में थे. 4 अक्टूबर को हुई सुनवाई में आर्यन को ज़मानत नहीं मिली थी, अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखने का फ़ैसला लिया था.
बता दें कि आर्यन ख़ान समेत 10 लोगों को एनसीबी ने मुंबई के एम्प्रेस क्रूज़ शिप पर कथित तौर पर चल रहे एक हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मार कर हिरासत में लिया था. हिरासत में लिए गए लोगों के बयानों के आधार पर बाद में सात अन्य लोगों की गिरफ़्तारी की गई.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अदालत से कहा था कि अभियुक्तों के मोबाइल में ड्रग पेडलर से चैट मिले हैं. इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ ज़रूरी है. सभी अभियुक्त एक दूसरे के संपर्क में थे.

आज कोर्ट में क्या हुआ…
कोर्ट रूम खुलने से करीब आधे घंटे पहले ही शाहरुख की मैनेजर पूजा कोर्ट पहुंच गई थीं. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान शाहरुख खान ट्राइडेंट होटल में बैठकर बेटे की सुनवाई पर पल-पल की अपडेट लेते रहे.
वहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे अदालत पहुंचे और दोपहर 3.45 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई. एनसीबी ने आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की. शाहरुख के वकील मानशिंदे ने आर्यन से मिलने के लिए 2 मिनट का समय मांगा. जज ने इसकी परमिशन दे दी. इसके बाद आर्यन के बयान को बेस बनाकर गिरफ्तार किए गए अर्चित कुमार के मामले में बहस शुरू हुई. NCB की ओर से सरकारी वकील सेठना ने कहा- निष्पक्ष जांच के लिए अर्चित की रिमांड बढ़ाई जानी चाहिए. इस पर अर्चित के वकील, अश्विन एनसीबी के दावे को गलत बताते हुए एजेंसी की खामियां गिनाने लगे. अश्विन ने सवाल उठाया कि 2 दिन से वे एनसीबी की कस्टडी में हैं. उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? अश्विन ने अर्चित कुमार को ड्रग्स रैकेट का हिस्सा बताए जाने पर आपत्ति जताई. वहीं, जज ने अर्चित कुमार की गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं मानते हुए उन्हें 9 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की ओर से बहस शुरू की. इस पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि एनसीबी, गिरफ्तारी से कस्टडी में रखने तक की पूरी जानकारी कोर्ट के साथ शेयर करे.
सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन को प्रतीक गाबा ने बुलाया था. उन्होंने प्रतीक और आर्यन के बीच हुए वाट्सएप चैट दिखाई. इस चैट में रेव पार्टी का जिक्र नहीं है. परन्तु प्रतीक गाबा ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट का दोस्त भी है.
मुनमुन धमेचा की ओर से वकील अली काशिफ देशमुश ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मुनमुन का किसी भी आरोपी से कोई लेना-देना नहीं है. वो मध्य प्रदेश में सागर की रहने वाली हैं. उन्हें किसी ने इनवाइट किया था, इसलिए क्रूज पर गई थीं.
अरबाज मर्चेंट की ओर से वकील तारिक सैय्यद ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जब ड्रग्स दूसरे लोगों के पास से बरामद हुई है तो फिर अरबाज की कस्टडी की जरूरत ही क्यों है? वकील ने कहा कि सभी को सामने बुलाकर पूछताछ करना चाहिए कि वे एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं?
बता दें कि इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि आर्यन खान की वॉट्सऐप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था. एनसीबी ने कोर्ट को बताया था कि आर्यन ने अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी ड्रग्स का सेवन किया था. इसलिए इस ड्रग्स मामले के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं.