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मुंबई: शरजील के समर्थन में नारेबाजी के मामले में उर्वशी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत

मुंबई: राजद्रोह के केस में गिरफ्तार की गईं सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को अदालत ने उर्वशी को अंतरिम राहत देते हुए 20 हजार रुपये का बेल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उर्वशी को 12 फरवरी को थाने में पेश होने का भी आदेश दिया।
उर्वशी को शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उर्वशी को राहत दी। अदालत ने उर्वशी की अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि उन्हें 12 फरवरी को स्थानीय पुलिस स्टेशन में दोपहर 11 से 2 बजे के बीच में हाजिर होना होगा। इसके अलावा कोर्ट जब भी उन्हें सुनवाई के लिए बुलाएगी, तब उन्हें वहां आना होगा।

मोबाइल फोन और सिमकार्ड जमा करने का आदेश
कोर्ट ने जमानत के लिए उर्वशी को 20 हजार रुपये का बॉन्ड भरने का आदेश दिया। इसके अलावा उर्वशी को अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड जमा कराने का आदेश भी दिया। उर्वशी से अदालत ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में मुंबई और ठाणे छोड़कर नहीं जाएंगी। इसके अलावा उनकी जमानत याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई कराई जाएगी।

आजाद मैदान में लगाए थे नारे
बता दें कि गत 2 फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में ‘मुंबई प्राइड सॉलिडैरिटी गैदरिंग 2020’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभा के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाए। इस घटना का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहां मौजूद लोग ‘शरजील तेरे सपनों को, हम मंजिल तक पहुंचाएंगे’ जैसे भड़काऊ नारे लगाते नजर आए थे।