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मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड: पीटर मुखर्जी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बेटा-बेटी और केस के गवाह से संपर्क नहीं करेंगे

मुंबई: शीना वोरा हत्याकांड में आरोपी और पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 2015 में उन्हें सौतेली बेटी शीना वोरा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वह मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। इस मामले में उनकी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जमानत अवधि के दौरान पीटर मुखर्जी अपनी बेटी विधि, बेटे राहुल मुखर्जी और इस मामले के अन्य गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सांभरे ने दो लाख रुपए के मुचलके में पीटर को जमानत दी। कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि शुरुआती जांच में इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि शीना बोरा की हत्या मामले में पीटर शामिल थे। कोर्ट ने यह भी कहा, जब शीना बोरा की हत्या हुई थी, तब पीटर मुखर्जी भारत में नहीं थे। यह मामला अभी भी विचाराधीन है। साथ ही, आरोपी चार साल से ज्यादा से जेल में बंद है और हाल ही में उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई है।

पीटर ने बेटा-बेटी से मिलने की इच्छा जताई थी
इससे पहले सितंबर में विशेष अदालत में शीना को मारने की साजिश के मामले में नायर अस्पताल के डॉक्टर की गवाही दर्ज की थी। इसी दौरान पीटर ने अदालत में अपने बच्चों से बात करने का अनुरोध किया था। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पीटर ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। मैं मरने से पहले अपने बच्चों से बात करना चाहता हूं। अब तक मैं सिर्फ ऐसे लोगों से जेल में मिलता आया हूं, जो इस केस के करीब हैं, न कि ऐसे लोग जो मेरे दिल के करीब हैं।

2015 से जेल में बंद है पीटर मुखर्जी
सीबीआई के मुताबिक, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और उसके पूर्व पति संजीव शर्मा ने सुनियोजित साजिश के तहत शीना बोरा की हत्या की थी। 24 साल की शीना बोरा इंद्राणी के पूर्व पति से थी। 24 अप्रैल 2012 को उसकी हत्या हुई थी। इस मामले का खुलासा 2015 में तब खुलासा हुआ था, जब इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर श्यामवर राय एक अन्य मामले में गिरफ्तार हुआ था। आरोप है कि श्यामवर ने ही हत्या के बाद शीना के शव को छिपाया था।