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लॉकडाउन ख़ुशख़बरी: 43 दिन बाद शराब के शौकीन ले सकेंगे ‘जाम’ का मजा…

नयी दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वाइन शॉप सोमवार से खुल जाएंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शराब दुकानोें को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजधानी में शराब की खुदरा दुकानों को एल 6 व एल 8 लाइसेंस जारी किया जाता है। इन सभी दुकानों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
राजधानी में 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू होते ही शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। केंद्र सरकार के ताजा आदेश के बाद लगभग 43 दिन बाद शराब के शौकीन गर्मी में अपना हलक तर कर सकेंगे।
शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने शराब दुकानों पर लगी पाबंदी कुछ शर्तों के साथ हटा ली है। इससे दिल्ली सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति शुरू हो जाएगी।
आबकारी विभाग ने डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी व दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन को पत्र लिखा है कि वे एल 6 व एल 8 कैटेगरी की शराब दुकानों को चिह्नित करें व इसकी सूची आबकारी विभाग को भेज दें।
प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन गृह मंत्रालय ने अकेली दुकान (स्टैंड अलोन शॉप), कालोनी के समीप की दुकान व रिहायशी कालोनी के भीतर की दुकान को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत आवश्यक सामान की दुकान व अनावश्यक दुकान जैसा कोई अंतर नहीं लागू होगा। यानि इस दायरे की कोई भी दुकान खुलेंगी। इसी नियम को ध्यान में रखकर आबकारी विभाग ने दुकानें खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।आबकारी विभाग ने डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी व दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन को पत्र लिखकर दुकानों की सूची मांगी है। इन कारपोरेशन के जनरल मैनेजर को दुकान की सूची के साथ प्रोफार्मा भरकर देना होगा कि सभी दुकानें गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के आधार पर अब खोली जा सकती है व कंटेनमेंट जोन (रेड जोन) से बाहर है। अगर कोई दुकान भविष्य में कंटेनमेंट जोन के अंदर आती हैं तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा।