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18 करोड़ रुपए का फर्जी चालान, ‘गुरुकृपा एसोसिएट्स’ का संचालक गिरफ्तार

नागपुर: कर चोरी के मामले में सीजीएसटी व सेंट्रल एक्साइज विभाग ने मेसर्स ‘गुरुकृपा एसोसिएट्स’ पर कार्रवाई की है। विभाग की एंटी इवेजन ब्रांच ने कंपनी संचालक विकेश कैलाश जोशी को गिरफ्तार किया है। जोशी पर आरोप है कि उसने बगैर कोई माल सप्लाई किए ही फर्जी चालान जारी कर दिए और उसका फायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उठाया गया। इस जालसाजी से सीजीएसटी को करीब 2.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
अस्तित्व में ही नहीं कंपनी: जांच में सामने आया कि इस कंपनी द्वारा 18 करोड़ 66 लाख 98 हजार 167 रुपए के फर्जी चालान जारी किए गए। नतीजा यह हुआ कि करदाताओं को कुल 2 करोड़ 58 लाख 35 हजार 524 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। यह सारी जालसाजी जनवरी से नवंबर 2019 के बीच की गई, जबकि वास्तव में कंपनी ने कोई माल सप्लाई ही नहीं किया। विभाग ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि जोशी ऐसी कंपनियों के नाम पर भी चालान जारी कर रहा था, जो अस्तित्व में ही नहीं थी। यह कार्रवाई सीजीएसटी नागपुर आयुक्त के आदेश पर सीजीएसटी अधिनियम 2017 धारा 69(1), 132 (1)(2) के तहत की गई है।

जी समूह की कंपनियों पर आयकर के छापे
जी समूह की कंपनियों से जुड़े 15 ठिकानों पर सोमवार को आयकर विभाग के छापेमारी की है। जी समूह पर फर्जी बिल के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की छूट लेने का शक है। आयकर विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) से मिली सूचनाओं के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। जी समूह द्वारा कर चोरी के संदेह के बाद सुबह 11 बजे के करीब आयकर विभाग के अधिकारी जी समूह के लोअर परेल, वरली समेत विभिन्न ठिकानों पर पहुंचे और छानबीन शुरू की।