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PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना शशि थरूर को पड़ा महंगा, कोर्ट ने भेजा समन…

नयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को महंगा पड़ गया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने थरूर के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता से सात जून से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
शशि थरूर ने पीएम मोदी के लिए ‘बिच्छू’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शशि थरूर ने ये दिया था बयान-
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अक्टूबर 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हुए भाषा की मर्यादा की सभी हदें लांघ दी थी। थरूर ने कहा था, ‘प्रधानमंत्री मोदी उस बिच्छू की तरह हैं जो एक शिवलिंग पर बैठा है। जिसे हाथ से भी नहीं हटाया जा सकता और चप्पल से भी नहीं मारा जा सकता है।’ कांग्रेस सांसद के इस बयान की भाजपा ने तीखी आलोचना की थी।
तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने भरी सभा में यह शब्द यह जताते हुए कहा था कि ऐसा एक अनाम आरएसएस सूत्र ने एक पत्रकार से कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था मानहानि का केस-
भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नवंबर 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शिकायत में उन्होंने कहा था कि शशि थरूर ने जान बूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिदू भावनाएं आहत हुई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी समर्थक होने के चलते शशि थरूर के शब्दों से ठेस पहुंची है। शिकायत में कहा गया है कि ऐसे शब्दों से सभी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

तब थरूर ने दिया था ये बयान
मानहानि का मुकदमा दायर होने के बाद शशि थरूर ने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने का प्रयास है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि यदि किसी की कही बात को हम कहते हैं तो हमारे अधिकार का गला घोंटने की कोशिश शुरू हो जाती है।